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मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे में रुंगटा के ड्राइवर की तलाश , बम से उड़ाने की दी थी धमकी , आज होगी अहम सुनवाई

मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में उनके ड्राइवर रहे केरल निवासी एमवी साजन की तलाश की जा रही है। 1997 में व्यापारी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

Varanasi news। gajipur Mukhtar Ansari news । वाराणसी । मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में उनके ड्राइवर रहे केरल निवासी एमवी साजन की तलाश की जा रही है।

अभियोजन पक्ष ने उसे महत्वपूर्ण गवाह बताते हुए अदालत में पेश कराने का बहुत प्रयास किया लेकिन अभी तक उसे पेश नहीं किया जा सका है।

बयान के लिए उसे प्रस्तुत करने की मांग को खारिज करने के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने के लिए समय की मांग करते हुए अभियोजन ने मंगलवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।

1997 में कोयला व्यपारी का किया गया था अपहरण

उस पर अग्रिम आदेश तक मुकदमा में अवसर प्रदान करने की याचना की गई है। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 15 जून की तिथि तय की है।

जवाहर नगर एक्सटेंशन निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था। इसमें मुख्तार अंसारी mafia mukhtar Ansari समेत अन्य आरोपित थे। अपहरण कांड की विवेचना चल रही थी इस बीच पांच नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा के लैंडलाइन फोन पर काल आई।

बम से उड़ाने की धमकी

काल करने वाले ने धमकी दी कि अपहरण कांड में पुलिस अथवा सीबीआइ में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा। महावीर प्रसाद की तहरीर पर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर तीन जुलाई 1998 को मुख्तार अंसारी gajipur के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र प्रेषित कर दिया। मुख्तार अंसारी वर्ष 2005 से जेल में निरुद्ध है। इलाहाबाद स्थित विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) की अदालत में जब मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ हुई तो मुख्तार अंसारी की ओर से तमाम आरोप लगाते हुए मुकदमे से उन्मोचित (डिस्चार्ज) करने के लिए 30 मार्च 2021 को प्रार्थना पत्र दिया गया।

अदालत ने निरस्त किया था मुख्तार अंसारी का प्रार्थना पत्र

अदालत ने सुनवाई के बाद 13 अगस्त 2021 को मुख्तार अंसारी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। वाराणसी स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम (एमपी एमएलए) की अदालत में मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ होने पर वादी मुकदमा महावीर प्रसाद रुंगटा और नंद किशोर रुंगटा के दो बेटों नवीन व प्रवीण समेत छह गवाहों का बयान दर्ज किया गया।

सातवें गवाह उनके ड्राइवर केरल निवासी एमवी साजन को अभियोजन पक्ष ने चश्मदीद गवाह बताते हुए उसे अदालत में पेश कराने का बहुत प्रयास किया लेकिन अभी तक उसे पेश नहीं किया जा सका है।

अदालत द्वारा वारंट और कुर्की का आदेश दिये जाने के बाद भी गवाह एमवी साजन को पेश कराने में भेलूपुर पुलिस को सफलता नहीं मिली। उसने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि मुख्तार ने महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकी दी थी। उसके लोग घर के आसपास दिखाई देते हैं। Mukhtar Ansari, mafia mukhtar, gajipur Mukhtar ,

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