Tuesday, April 30, 2024
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फिर लागू हो सकती हैं पुरानी पेंशन योजना : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया आदेश

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सरकार के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  यानी एनपीएस (NPS) को अधिसूचित किये जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं.

योग्य कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन दिया जाएगा.

दिल्ली :  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने कुछ कर्मचारियों  को पुरानी पेंशन योजना  चुनने का एक मौका दिया गया है. इसको लेकर कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है. सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया कि आखिर किन चुनिंदा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) चुनने का मौका दिया जा रहा है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में..

इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

सरकार के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस (NPS) को अधिसूचित किये जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं.

31 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका

इससे संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं. इसके साथ ही सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि यदि योग्य कर्मचारी  31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा. वहीं, अगर कोई कर्मचारी एक बार पुरानी पेंशन या नई पेंशन में से कोई एक विकल्प चुन लेता है तो वह अंतिम विकल्प माना जाएगा. यानी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है.

एनएमओपीएस ने New Pension Scheme में संशोधन का किया अनुरोध

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) ने सरकार के इस  फैसले का स्वागत किया है. यह चौदह लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक संस्था है. एनएमओपीएस की दिल्ली युनिट के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा, ‘केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है. हम केंद्र सरकार से एक बार फिर मौजूदा नई पेंशन योजना में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना  का लाभ मिल सके.’

क्या है Old Pension Scheme

आपको बता  दें कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी. यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी. इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी. 

हालांकि, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था. साल 2004 में पुरानी पेशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी.

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