बेटी की 21 साल उम्र होने पर मिलते हैं 2 लाख रुपए, पढ़ाई के लिए मिलेगा अलग से रुपया
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लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रूण हत्या रोकने और प्रदेश में लिंगानुपात को कंट्रोल में करने के लिए बेटियों के लिए खास स्कीम की शुरूआत की हुई है, जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत बेटी के पैदा होने पर पेरेंट्स को आर्थिक मदद के साथ बेटी की पढ़ाई के दौरान भी मदद की जाती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए हैं जोकि काफी गरीब हैं। इसके लिए उन लोगों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा, जिनको पूरा करने के बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर यह योजना है क्या।

यूपी सरकार ने शुरू की हुई है यह योजना
यूपी की योगी सरकार बेटियों के लिए ऐसी योजना शुरू की हुई है जो उसके जन्म से लेते ही एक्टिव हो जाती है और 21 साल की उम्र में मेच्योर हो जाती है। वहीं बीच-बीच में सरकार बेटी को पढ़ाई का खर्चा भी देती है। वहीं जन्म लेते ही मां को बेटी के लिए 5100 रुपए अलग से ताकि शुरुआती परवरिश में किसी तरह की दिक्कत ना हो। कुछ ऐसी है यूपी सरकार की भाग्यलक्ष्मी योजना। इस योजना का गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारकों को ही दिया जाता है।
कुछ इस तरह से मिलता है रुपयों का फायदा
- बेटी का जन्म होने पर यूपी सरकार 50,000 रुपए का बांड देती है।
- यह बांड 21 साल बाद मेच्योर होकर 2 लाख रुपए मिल जाते हैं जो बेटी के काम आते हैं।
- जन्म के समय की बेटी की मां को 5100 रुपए अलग से दिए जाते हैं ताकि शुरुआती परवरिश और सेहत का ध्यान रखा जा सके।
- के कक्षा 6 में आने पर उसके खाते में 3,000 रुपए डाले जाते हैं।
- कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपए का फायदा दिया जाता है।
- कक्षा 10 में पहुंचने पर बेटी के खाते में 7,000 रुपए डाले जाते हैं।
- कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपए का योगदान सरकार की ओर से दिया जाता है।
- स्कूली पढ़ाई के दौरान बेटी के नाम अकाउंट में 23 हजार रुपए डाले जाते हैं।

इन शर्तों का करना होता है पालन
- इसका फायदा उन्हीं बेटियों को मिलेगा जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ हो।
- बेटी के जन्म के एक महीने के भी आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी।
- योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं किया जा सकता है।
- बेटी की पढ़ाई सरकारी स्कीम में होनी चाहिए ना कि प्राइवेट स्कूल में।
- लाभार्थी का यूपी का निवासी होना अनिवार्य है।
- केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- परिवार की आय सालाना दो लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिल
- अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

इस तरह से होगा योजना में रजिस्ट्रेशन
भाग्यलक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सेंटर यानी ई-मित्र सेंटर में जाना होगा। जिसमें आपका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाता है। अगर बात डॉक्युमेंट्स की करें तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूपी का निवास प्रमाण पत्र, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास होना जरूरी है।