पुलिस ने महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है। पुलिस की चार्जशीट में केवल 19 गवाह को रखा गया है।
Wrestlers Protest : नई दिल्ली । छह महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है।
चार्जशीट में 19 गवाह
पुलिस की चार्जशीट में केवल 19 गवाहों को रखा गया है, जिनमें पीड़ित पहलवान, उनके रिश्तेदार, तत्कालीन कोच, तत्कालीन फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, को-रेसलर, आयोजक, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी और आम लोग आदि शामिल हैं। हालांकि, पुलिस ने मामले में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए थे।
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यह भी जानें
दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ किन-किन धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया है और उन धाराओं में कितनी सजा का क्या प्रावधान है ?
किन धाराओं में चार्जशीट दाखिल
दिल्ली पुलिस ने छह बालिग महिला पहलवानों के मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (अपमान), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है।
आईपीसी की धारा 354
भारतीय दंड़ संहिता की धारा 354 का उन मामलों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें किसी महिला की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के मकसद से हमला किया गया हो या फिर गलत मंशा के साथ उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई हो।
सजा- धारा 354 के तहत दोष सिद्ध होने पर उसे कम से कम एक साल की सजा और अधिकतम 5 साल तक कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।
क्या है आईपीसी की धारा 354 A
धारा 354 A का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी महिला को गलत या दुर्भावनापूर्ण इरादे से छूता है। स्पष्ट यौन संबंध का प्रस्ताव देता है। इसके अलावा इस धारा के अंतर्गत किसी महिला की सहमति के बिना जबरन अश्लील या सेक्सुअल सामग्री दिखाना भी शामिल है।
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आईपीसी की धारा 354 A में कितनी सजा का हैं प्रविधान
इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर एक से तीन वर्ष कठोर कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती धारा है।