• अनपरा नगर पंचायत परिक्षेत्र मे बेदखली से भयाक्रांत आबादी को मिली पहली राहत, रेलवे द्वारा औडी व अनपरा(औराडांड, बजरंग नगर) मे की जा रही बेदखली कि कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई लगाम।
प्रयागराज। अनपरा नगर पंचायत परिक्षेत्र मे लगातार रेलवे, अनपरा तापीय परियोजना, एनसीएल द्वारा बेदखली की कार्यवाही के किये जा रहे प्रचार-प्रसार से भयाक्रान्त अनपरा नगर वासियो के लिये राहत की खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औडी की 193 हेक्टेयर व अनपरा(औराडांड, बजरंग नगर) कि 45 हेक्टेयर भूमि जिसे रेलवे द्वारा वर्ष 1982 से 84 के मध्य तथाकथित रुप से अधिग्रहित किये जाने के आधार पर अपना बताते हुये उस पर निवासरत् व काबिज लोगो को नोटिस जारी कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया अपनायी जा रही थी, पर रोक लगाते हुये आवश्यक अभिलेखो के साथ न्यायालय मे अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने बताया कि रेलवे द्वारा ग्रामः-औडी की जिस 193 हेक्टेयर व अनपरा(औराडांड, बजरंग नगर) कि 45 हेक्टेयर भूमि पर अपना दावा किया जा रहा था उसमे से लगभग 50 हेक्टेयर भूमि वर्तमान मे राजस्व अभिलेखो मे किसानो के नाम दर्ज है तथा अन्य भूमियो पर बडी संख्या मे आम आबादी(जनसंख्या) निवासरत् है।
रेलवे द्वारा केवल राजस्व नक्शे मे रेलवे विभाग के पक्ष मे भूमि सीमांकित होने के आधार पर औडी व अनपरा की उक्त भूमियो को तथाकथित रुप से रेलवे विभाग हेतु अधिग्रहित बताते हुये उन पर निवासरत् आबादी जिनके नाम भूमि नही है व जिन किसानो का नाम वर्तमान मे राजस्व अभिलेखो मे दर्ज उन्हे भी प्रतिकर व पुर्नवास लाभ दिये बिना ही बेदखली की कार्यवाही कर रहा है जिसके विरुध्द माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका दाखिल की गयी थी जिस पर सूनवाई के दरम्यान माननीय न्यायालय ने रेलवे विभाग को भूमि के स्वामित्व सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखो के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे पक्ष रखने तथा तब तक औडी व अनपरा कि संदर्भित उक्त भूमियो पर रेलवे विभाग को किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही किये जाने पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट इलाहाबाद मे सूनवाई के दरम्यान वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अभिषेक चौबे ने बेदखली के कार्यवाही से जुझ रहे किसानो/व्यक्तियो का पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बड़ी मजबूती से रखा जिससे बेदखली से जूझ रहे किसानों को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है।