Sunday, April 28, 2024
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जिलाधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर किए गए लिपिक संवर्ग के स्थानांतरण पर एशोसियेशन नाराज , सूची के परिमार्जन को लिखा पत्र

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जिलाधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर किए गए स्थानांतरण सूची विसंगतियों से भरी और त्रुटिपूर्ण है यथा अमरनाथ को मौजूदा पटल पर कार्य करते हुए एक वर्ष भी नहीं हुआ है , जबकि अत्रेय को महज  सात माह ही हुआ है । इतना ही नहीं सत्य प्रकाश सिंह को तो एक वर्ष में ही तीन बार उसके पटल से स्थानांतरित किया जा चुका है, जिसमे से दो बार तो स्वयं मौजूदा जिलाधिकारी ने ही इनके पटल में परिवर्तन किया था।

सोनभद्र । Sonbhdra news । जिलाधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर लिपिक संवर्ग के तेरह कर्मियों के किए गए स्थानांतरण को संवर्ग के उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट मिनिस्टीरियल एशोसियेशन के सोनभद्र शाखा ने नियम विरुद्ध बताते हुए स्थानांतरण पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज़ कराते हुए इस आदेश को शून्य करने की मांग की है ।

आपको बताते चलें कि जिलाधिकारी द्वारा पिछले 23 जून 2023 को किए गए स्थानांतरण पर एशोसियेशन ने शासनादेश के प्रस्तर 2 के हवाले से जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि शासनादेश के अनुक्रम में एशोसियेशन के अध्यक्ष और महामंत्री के पद धारण के तिथि से दो वर्ष से पूर्व स्थानांतरण किया जाना नियमों के प्रतिकूल है फिर भी अमरनाथ जिन्होंने 26/05/2022 को पद भार धारण किया था और उन्हें पद धारण किए दो वर्ष भी नहीं हुआ है को स्थानांतरित कर दिया गया वही विमल कुमार श्रीवास्तव को भी स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि उनका पद भार धारण कार्यकाल मुश्किल से दो वर्ष हो रहा है ।

एशोसियेशन के पत्र में आगे लिखा है कि जिलाधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर किए गए स्थानांतरण सूची विसंगतियों से भरी और त्रुटिपूर्ण है यथा अमरनाथ को मौजूदा पटल पर कार्य करते हुए एक वर्ष भी नहीं हुआ है , जबकि अत्रेय को महज सात माह ही हुआ है । इतना ही नहीं एशोसिएशन के मुताबिक सत्य प्रकाश सिंह को तो एक वर्ष में ही तीन बार उसके पटल को बदला जा चुका है, जिसमे से दो बार तो स्वम मौजूदा जिलाधिकारी ने ही उनका पटल परिवर्तन किया था। इससे तो यह प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को उनके मनमाफिक नियुक्ति पाने में प्रशासन सहयोग प्रदान करने में लगा है।

एशोसियेशन ने आगे उल्लेख करते हुए लिखा है कि सत्य प्रकाश सिंह का तो एक वर्ष के दौरान तीन बार स्थानांतरण किया जा चुका है । जबकि शासनादेश के आलोक में ऐसा नियम है कि एक पटल पर तीन वर्षो तक काबिज कर्मी का स्थानांतरण किया जाना विधि मान्य है ।

संघ ने अपने परिपत्र में जिलाधिकारी से अनुरोध करते हुए लिखा है कि अपने स्थानांतरण सूची पर विचार करते हुए सर्वप्रथम तो उक्त आदेश को शून्य करें नही तो उस आदेश पर पुनर्विचार कर उसे संशोधित करें ।

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स्थिति जो भी हो लेकिन सूत्रों का कहना है कि जिलाधिकारी के उक्त आदेश से उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल एशोसियेशन के सोनभद्र शाखा में आग सुलग रही है संघ के पदाधिकारी प्रांतीय पदाधिकारियों के बराबर सम्पर्क में बने हुए हैं और उनका गुस्सा कभी फट सकता है। ऐसे में देखना है कि क्या जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह अपने आदेश को पुनः समीक्षा कर स्थानांतरण सूची को संशोधित करते हैं या इसी सूची को प्रभावी रहने देते हैं ।

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