Saturday, April 27, 2024
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उच्च न्यायालय के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर ने रेलवे निर्माण स्थल का किया भौतिक निरीक्षण

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रेणुसागर । करेला – शक्तिनगर रेल मार्ग के बीच बिछ रही नई रेल लाइन की जद में आ रहे भू स्वामियों की याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से गठित कोर्ट कमिश्नर ने शनिवार को निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान भूस्वामियों के साथ उनके वकील अभिषेक चौबे व स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे । अनपरा नगर पंचायत के बजरंग नगर में रेलवे द्वारा पुलिया बनाई जा रही है । पुलिया निर्माण की जद में आए भू स्वामियों ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक चौबे के माध्यम से याचिका दायर की थी ।

याचिका में कहा गया था कि रेलवे ने बिना मुआवजा दिए ही उनकी जमीनों पर निर्माण कार्य कर रहा है । उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए रेलवे विभाग द्वारा उक्त याचिका के निस्तारण तक उक्त याचिका में चिन्हित क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया, परन्तु रेलवे विभाग द्वारा उसी क्षेत्र में पुल व पुलिया का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया , जो नियम विरुद्ध है । भू स्वामियों ने अपने अधिवक्ता के जरिये रेलवे द्वारा कराए जा रहे उक्त कार्य को उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जमीनी हकीकत जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर स्थलीय सत्यापन हेतु बीते 15 अप्रैल को भेजा।

आपको बताते चलें कि भूस्वामियों का आरोप है कि उच्च न्यायालय के कार्य मे रोक के बाद भी उनकी जमीनों पर कार्य जारी रहा । हाईकोर्ट ने समिति गठित कर मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगा है । इसी आदेश के तहत शनिवार को कोर्ट कमिश्नर पीके पांडेय निर्माण स्थल पर पहुंचे । उन्होंने याचिकाकर्ताओं और उनके अधिवक्ता से जानकारी ली । रेलवे के अधिकारियों का भी पक्ष जाना । इसके बाद उन्होंने पुल के सभी खंभों का निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार कर लौट गए।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने बताया कि औराडाड़ और औड़ी मोड़ में पुल निर्माण में काश्तकारों की जमीनें जद में आ रही है । रेलवे ने भूस्वामियों को बिना मुआवजा दिए ही उनकी जमीन को अतिक्रमित करते हुए उस पर स्थायी निर्माण कार्य करवा रहा है । इस संबंध में बीते वर्ष 26 लोगों ने अधिवक्ता अभिषेक चौबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रेलवे से उनकी जमीन के बदले मुवावजा देने की अपील की । इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारण तक उक्त क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया था , बावजूद रेलवे ने निर्माण कार्य जारी रखा । इसी की शिकायत पर हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को यहां रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा है । इस दौरान दुद्धी एसडीएम श्याम प्रताप , पिपरी सीओ प्रदीप चंदेल , अनपरा थानाध्यक्ष नागेश सिंह व काश्तकारों के अधिवक्ता अभिषेक चौबे व अधिवक्ता विकास शाक्य सहित काश्तकार आदि मौजूद रहे ।

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