सोनभद्र । सहायक श्रमायुक्त, कार्यालय उप श्रमायुक्त, मीरजापुर क्षेत्र पिपरी,सोनभद्र श्री सुविज्ञ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद सोनभद्र में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई-श्रम में पंजीयन के लिए जनपद के सभी काॅमन सर्विस सेन्टरों (सी0एस0सी0) पर 29 अगस्त से 31 अगस्त, 2022 तक ई-श्रम पंजीयन के लिए निःशुल्क विशेष शिविर लगाये जायेंगें।

असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 45 प्रकार के कामगार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के e-SHRAM पोर्टल URL http//www.eshram.gov.in पंजीयन करा सकते हैं, जिसमें धोबी, दर्जी, मोची, नाई, बुनकर, रिक्सा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फूटपाथ व्यापारी, कमाल, कुली, जनरेटर/लाईट उठाने वाले, केटरिंग में काम करने वाले, मछुआरा, तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती कुटीर उद्योग बनाने वाले, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़भूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले), पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर (EPF व ESI से आवर्त न हो),

खेतीहार कर्मकार, चरवाहा दुध दुहने वाले, नाव चलाने वाला, नट-नटनी, रसोईया, हड़ी बीनने वाला, समाचार-पत्र बाटने वाला, ठेका मजदूर, खड्डी पर कार्य करने वाले (सूत, रंगाई, पोताई, धुलाई आदि), दरी, कम्बल, जरी, जरदीजी, चिकन कार्य, मीटशाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले, काॅच की चूड़ी एवं अन्य काॅच उत्पादों में कार्य करने वाले कामगार पंजीयन करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आॅनलाईन पंजीयन कराने की सुविधा नगर एवं गाॅव के सभी जन सेवा केन्द्रों (सी0एस0सी0 सेन्टर) पर निःशुल्क उपलब्ध है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के e-SHRAM पोर्टल URLhttp://www.eshram.gov.in पर असंगठित कर्मकार अपना पंजीकरण निःशुल्क करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए पात्रता- कर्मकार की मासिक आय 15 हजार तक हो, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 व एन0पी0एस0 की कटौती न होती हो, एवं आयकर दाता न हो, आयु 16 से 59 वर्ष के मध्य हो, के कर्मकार पंजीयन कराने के लिएपात्र हैं। पंजीकरण के लिए पत्रजात- श्रमिक को स्वयं का आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बैंक पासबुक साथ लाना आवश्यक है। असंगठित कर्मकारों कापंजीयन सी0एस0सी0 (जन सेवा केन्द्र) के माध्यम से किया जाना है। e-SHRAM पोर्टल(URLhttp://www.eshram.gov.in) पर श्रमिक पंजीयन निल्शुल है।

पंजीयन के उपरान्त श्रमिक को ई-श्रम प्रमाण-पत्र मिल जायेगा। असंगठित कर्मकारों के लिए योजनाए- 1- मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक/आश्रित को नियमानुसार 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी, 2- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक व उनके परिजनों को नियमानुसार 5 लाख तक प्रतिवर्ष कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।