उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग खनन नीति में संशोधन करने जा रहा है। इसके तहत अब बालू व मौरंग के खनन पट्टों की अवधि जो पांच व दस वर्ष निर्धारित थी अब कम होगी। जिसके चलते अब पांच वर्ष के बजाय दो से तीन वर्ष के लिए ही खनन पट्टा मिलेगा।
लखनऊ(lucknow) । नदी तल में उपलब्ध बालू व मौरंग के खनन पट्टों की अवधि कम की जाएगी। छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पांच वर्ष के बजाय दो से तीन वर्ष पट्टा अवधि करने जा रही है। इसके लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग नीति में संशोधन करने जा रहा है। इसके साथ ही खनिजों के भंडारण की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। इसे तीन, पांच व 10 वर्ष की अवधि की तीन श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव मांगा गया है।
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भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डा. रोशन जैकब ने खनन निदेशालय में आयोजित बैठक में खनन कारोबारियों की दिक्कतें सुनने के बाद उनके सुझाव भी प्राप्त किए। इसके बाद निदेशालय के अधिकारियों को नीति में जरूरी संशोधन के लिए प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत खनन कारोबार को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में खनन विभाग भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे इसके लिए विभाग अभिनव प्रयास कर रहा है। निदेशक ने कहा कि उपभोक्ताओं को उप खनिजों को उचित दरों पर और आसानी से उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। खनन कार्यों पर विभाग पैनी नजर रख रहा है।
अवैध खनन व परिवहन पर नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम व तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। हमें खनन कार्यों को बढ़ावा भी देना है और इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराना है। उन्होंने यमुना नदी में खनिजों की उपलब्धता के संबंध में पंजीकृत एजेंसियों से सर्वे कराकर रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए।
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कारोबारियों के यह आए सुझाव
- खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की भार वहन क्षमता एक समान निर्धारित की जाए
- खनिजों की वार्षिक रायल्टी प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाने का नियम खत्म किया जाए
- खनन पट्टा समर्पण की प्रक्रिया सरल व पारदर्शी हो, सिक्योरिटी धनराशि वापस करने की समय सीमा निर्धारित की जाए
- भंडारण की अवधि को बढ़ाने व छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बालू व मौरंग खनन पट्टे की अवधि पांच वर्ष से कम कर तीन वर्ष की जाए
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