नई दिल्ली । संवाद सूत्र । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है. नया बदलाव ग्राहकों की सेफ्टी और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा.

इसको लेकर RBI ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है. अगर आप आने वाले समय में बैंक लॉकर खोलने की प्लानिंग में हैं, तो आपको नए नियम जान लेने चाहिए. नए बैंक लॉकर के रूल्स इस साल की शुरुआत से लागू हो चुके हैं.

आरबीआई ने इसकी शुरुआत बैंक लॉकर के ग्राहकों की तरफ से मिल रही शिकायतों के आधार पर की है. आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में.

दरअसल कई बार ऐसा होता है कि बैंक लॉकर्स में चोरी होने की श‍िकायतें आती रहती थीं. लेक‍िन अगर अब से ऐसा हुआ, तो बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर क‍िराए का 100 गुना मुआवजा द‍िया जाएगा.

हालांकि अभी तक चोरी की वारदात पर बैंक पल्‍ला झाड़ लेते थे और कह देते थे क‍ि इसमें उनकी ज‍िम्‍मेदारी नहीं है. आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा क‍ि बैंकों को खाली लॉकर की ल‍िस्‍ट,

लॉकर के ल‍िए वेट‍िंग ल‍िस्‍ट नंबर ड‍िस्‍पले पर लगाना होगा. इससे लॉकर स‍िस्‍टम में ज्‍यादा पारदर्श‍िता आने की उम्‍मीद है. आरबीआई का मानना है क‍ि बैंक ग्राहक को अंधेरे में नहीं रख सकते. सही जानकारी प्राप्‍त करना उनका हक है.

अब जब भी आप अपना लॉकर एक्‍सेस करेंगे तो इसका अलर्ट बैंक के माध्‍यम से आपको ई-मेल और एसएमएस के जर‍िये द‍िया जाएगा. आरबीआई की तरफ से यह न‍ियम क‍िसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के ल‍िए बनाया गया है.

लॉकर रूम में आने-जाने वालों की अब सीसीटीवी से न‍िगरानी करना जरूरी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज का 180 द‍िन तक का डेटा स्‍टोर करके रखना होगा. चोरी या सुरक्षा में क‍िसी भी प्रकार की खामी होने पर अब पुल‍िस सीसीटीवी फुटेज के जर‍िये जांच कर सकेगी.