Mukhtar Ansari : मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त , चित्रकूट में दर्ज है FIR

चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत प्रार्थना कोर्ट ने निरस्त कर दी है। वहीं अतिरिक्त जिला एवं शासकीय अधिवक्ता केके शुक्ला ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कहा कि अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा जमानत देने योग्य नहीं है।
lucknow news लखनऊ । चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी का जमानत प्रार्थनापत्र अपर जिला जज शालिनी सागर ने निरस्त कर दिया है। इस मामले में रिपोर्ट थाना कर्वी चित्रकूट में दर्ज है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो अपने ड्राइवर के साथ पिछ्ले कई दिनों से अभियुक्त से मिलने-जुलने प्रतिदिन 11:00 बजे आती थी। तीन-चार घंटे रुकने के बाद चली जाती थी।
यह सारा काम जेल अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा था। अभियुक्त से मिलने के लिए न तो किसी पर्ची की जरुरत होती है और न ही कोई रोक टोक की जाती है। अभियुक्त अपनी पत्नी के मोबाइल से मुकदमे के गवाहों तथा अभियोजन से जुड़े अधिकारियों को डराता धमकाता था। लोगों को डरा धमका कर रुपयों की मांग करता है। यह भी पता चला कि अभियुक्त की पत्नी और ड्राइवर, जेल के अधिकारियों/कर्मचारियों की मदद से अभियुक्त को जेल से भागने की योजना बना रहा है।

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जिलाधिकारी और एसपी ने जेल में छापा मारा तो अभियुक्त अपनी निर्धारित बैरक में नहीं मिला। उसकी पत्नी कारागार अधीक्षक के आफिस के बगल वाले कमरे में मिली। तलाशी में अन्य वस्तुओं के साथ दो मोबाइल फोन भी मिलें। अतिरिक्त जिला एवं शासकीय अधिवक्ता केके शुक्ला ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कहा कि अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा जमानत देने योग्य नहीं है।
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