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Mukhtar Ansari : मुख्तार अंसारी को दुबारा से हुई 10 साल की सजा , पिछले 18 साल से जेल में है बंद

आज गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

Mukhtar Ansari : गाजीपुर। आज यहां की MP/MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक दिन पहले गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया था।

कपिल देव सिंह हत्या कांड में कोर्ट ने सुनाई सजा

मुख्तार के खिलाफ 2010 में गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। इस मुख्तार के खिलाफ कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हुए हमले का मामला शामिल था।

इन दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया है। लेकिन, इन्हीं दोनों मामलों को लेकर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें मुख्तार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी इस समय गाजीपुर जेल में बंद है।

कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा हुई थी

इससे पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया था।

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