sonbhadra news सोंनभद्र। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल bar council द्वारा प्रदेश के अधिवक्ताओ को जारी सी ओ पी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराए जाने हेतु बार कौंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा 500 रुपये नवीनीकरण शुल्क के आदेश को वापस लिए जाने हेतु सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सचिव को लिखा पत्र ।
श्री मिश्र ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के अधिवक्ताओ से सी ओ पी नवीनीकरण के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जाना चाहिए। एक अधिवक्ता जब बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से पंजीकरण करवाता है तो 16 हजार से 20 हजार तक पंजीयन शुल्क जमा करता है। इसलिए एक बार इतना अधिक शुल्क लेने के बाद पुनः नवीनीकरण के नाम पर रुपये 500 शुल्क लिया जाना गलत है। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और अधिवक्ताओ का निःशुल्क सी ओ पी नवीनीकरण किया जाना चाहिए।
श्री मिश्र ने लिखा है कि आपके इस आदेश से प्रदेश भर के अधिवक्ताओ में भारी आक्रोश ब्याप्त है और सभी अधिवक्ता साथी अत्यधिक आहत हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर अधिवक्ताओ के हित मे जारी सी ओ पी नवीनीकरण आदेश को तत्काल वापस लेने की कृपा करें।
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