Wednesday, April 24, 2024
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हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 4 साल की सजा , कोर्ट से सीधे जायेंगे तिहाड़ जेल

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट ने 21 मई को चौटाला को इस मामले में दोषी करार दिया था.

नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा का ऐलान किया. इसके अलावा कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही चौटाला की 4 संपत्तियां सीज करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं.

गौरतलब है कि इस केस में बीती 21 मई को सीबीआई कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया था. जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट में चौटाला की सजा पर बहस हुई. चौटाला की तरफ से 90 फीसदी दिव्यांगता और बीमारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से नरमी बरतने की अपील की गई.

कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान सीबीआई की तरफ से चौटाला के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की गई. हरियाणा में हुए जेबीटी भर्ती घोटाले में 87 साल के ओम प्रकाश चौटाला पिछले साल ही सजा काटकर तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं. अब आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा हुई है.

ओपी चौटाला को सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया गया. हिरासत में लेने के बाद उन्हें यहीं से सीधे तिहाड़ जेल ले जाया जायेगा. ओपी चौटाला पर जो 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है उसमें से 5 लाख रुपये सीबीआई को भी देने का आदेश कोर्ट ने दिया है. अगर चौटाला जुर्माना नहीं भरते तो 6 महीने की जेल ज्यादा काटनी होगी.

सीबीआई के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि सजा सुनाये जाने के बाद ओपी चौटाला ने अदालत से जेल भेजे जाने के लिए 10 दिन का समय मांगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट के लिए उन्हें ये समय दिया जाये लेकिन कोर्ट ने उनकी गुहार नहीं सुनी. अदालत ने कहा कि उन्हें कोर्ट से ही सीधे जेल जाना होगा. जो भी सेहत संबंधी जांच करानी है वो जेल में करायें. इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया. जहां से सीधा उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जायेगा.

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