Thursday, May 2, 2024
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सम्पूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 लागू

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सोनभद्र । अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्षों की भाॅति जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में इस वर्ष 30 अक्टूबर,2022 को डालाछठ का पर्व मनाया जायेगा।

डाला छठ पर्व पर हिन्दू समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में चयनित/चिन्हित तालाबों, नदियों आदि के घाटों पर उपस्थित होकर सूर्यदेव का अघ्र्य देकर पूजा-आराधना की जाती है, जनपद में ऐसे कुल घाटों पर बड़ी संख्या में पुरूष, महिलाये तथा बच्चे भी उपस्थित होते हैं, जिसके दृष्टिगत विशेष सतर्कता एवं निगरानी की आवश्यकता है ।

उन्होंने बताया कि छठ पर्व के आयोजन पर सामाजिक समरसता तथा विधि एवं शान्ति व्यवस्था अक्षुण्ण बनाये रखने के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रभावी गाइडलाइन (एस0ओ0पी0) के अनुसार पर्व मनाये जाने तथा इस हेतु सम्पूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144, जा0फौ0 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए थानावार स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निर्धारित की गयी है ।

जिसके क्रम में दीपावली पर्व को सकुशल सम्पन्न कराया गया है। उन्होंने नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेट आयोजित छठपर्व पर सम्बन्धित थाना प्रभारी के साथ उपलब्ध रहकर समन्वय स्थापित करते हुए अपने परिक्षेत्र में विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के लिए उत्तरदायी होंगें ।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि उप जिलाधिकारी राबर्ट्सगंज/दुद्धी/ओबरा/घोरावल सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षकगण के साथ संयुक्त रूप् से अपने क्षेत्र में डाला छठ पर्व से सम्बन्धित घाटों/स्थलों पर पर्याप्त संख्या में अपने स्तर से अधिकारियों/कार्मिकों एवं पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित कराते हुए घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें।

आवश्यकतानुसार ऐसे चिन्हित घाटों पर जल पुलिस, गोताखोरों आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं पलिस उपाधीक्षकगण छठ पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए उत्तरदायी होंगें।

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