Friday, April 19, 2024
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शासनादेश का अनुपालन न करने वाले क्रेशर प्लान्ट स्वामी के विरूद्ध सिजिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी – अपर जिलाधिकारी

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क्रशर प्लान्ट स्वामी शासन द्वारा निर्धारित मानक को पूर्ण करते हुए क्रेशर प्लान्टों का करें संचालन – सहदेव कुमार मिश्र

सोनभद्र । क्रशर प्लान्ट स्वामी शासन द्वारा निर्धारित मानक को पूर्ण करते हुए क्रेशर प्लान्टों का करें संचालन उक्त वक्तव्य आज कलेक्ट्रेट सभागार में सोनभद्र के अपर जिलाधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने स्टोन क्रेशर प्लान्ट के स्वामियों के साथ बैठक में कही।

अपर जिलाधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने बैठक के दौरान उपस्थित क्रेशर प्लान्ट के भूस्वामियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्टोन क्रेशर प्लान्ट संचालन हेतु जिस भूमि का उपयोग किया जा रहा है उस भूमि को सम्बन्धित तहसील से व्यावसायिक रूप परिवर्तित करा लें।

ग्रामो उद्योग व जिला उद्योग में पंजीकरण का नवीनीकरण करा लें 2021 प्रदूषण नियंत्रण नियमावली के तहत क्रेशर प्लान्ट स्थापना स्थल एंव संचालन स्थल पर पर्यावरणीय मानक सम्बन्धित सभी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

माइन मित्र ऐप के माध्यम से भंण्डारण लाइसेन्स प्राप्त कर लें तथा 09 जून, 2022 को भू-तत्व खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी भण्डारण सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार भण्डारण का लाइसेन्स प्राप्त कर भण्डारण सुनिश्चित करें।

स्टोन क्रेशर प्लान्ट में कार्यरत वर्करों का श्रम विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आज की बैठक में सभी क्रेशर प्लान्ट स्वामियोें को जो अति आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है वह इसका 15 दिवस के अन्दर अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

दिशा निर्देश का अनुपालन न किये जाने स्थिति में सम्बन्धित क्रेशर प्लान्ट स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार सिजिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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