सोनभद्र। सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र श्री विनय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा 13 अगस्त, 2022 को प्रातः 10.30 बजे से जनपद न्यायालय एवं वाह्य न्यायालय, ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए न्यायालय में लम्बित-आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एनआई एक्ट के बाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल , सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धी विवाद, राजस्व वाद (केवल मा0 उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ-साथ सुलह योग्य प्रि-लिटिगेशन मामलों-जैसे धारा-138 एनआई एक्ट के बाद, बैंक वसूली वादों, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल व अन्य (आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) वादो को जनपद न्यायालय, सोनभद्र एवं वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी व ग्रामीण न्यायालय, घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर, सोनभद्र में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
उन्होंने जन साधारण को उक्त सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि उक्त प्रकार के लम्बित वाद/विवाद/शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए सम्बन्धित अधिकरण/फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं।