सोनभद्र । जिले में परिवहन , खनन व वाणिज्य कर विभाग द्वारा सीज की गई गाड़ियों को फर्जी रिलीज ऑर्डर से रिलीज करा लेने के मामले में एआरटीओ पीएस राय के तहरीर के आधार पर मंगलवार को चोपन थाने में 29 वाहन स्वामियों व उनके चालकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया ।
यहां आपको बताते चलें कि जिले में परिवहन , खनन व वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिना एम एम 11 या फिर ओभरलोड परिवहन करने के अपराध में सीज कर जिले के विभिन्न पुलिस थानों की अभिरक्षा में खड़ा कराई गई गाड़ियों को फर्जी रिलीज ऑर्डर से रिलीज करा लेने के बाद परिवहन विभाग में शासन तक हड़कंप मचा हुआ है । इस मामले में आरटीओ मिर्जापुर संजय तिवारी की तरफ से जाँच कराई गई तो प्रथम दृष्टया 29 ट्रकों को फर्जी रिलीज आर्डर पर वाहन छुड़ाने का मामला संज्ञान में आया था । मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि परिवहन विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न थानों में निरुद्ध वाहनों के मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाये ।
मंडलायुक्त के उक्त आदेश को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र ने उक्त मामले पर एआरटीओ से जिले के विभिन्न थानों में बंद ट्रकों के फर्जी रिलीज ऑर्डर से छुड़ाए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराए जाने का आदेश किया जिसके अनुपालन में परिवहन विभाग के आर आई आलोक कुमार यादव को निर्देशित किया गया था कि थाने में निरुद्ध ऐसे वाहनों जिनके चालान के फर्जी होने की सम्भावना है , यदि ये वाहन थाने से अवमुक्त हो चुकी है तो इनसे संबंधित वाहन के स्वामियों / चालकों द्वारा थाने में प्रस्तुत किये अवमुक्त आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत करें । जिसमें डाला पुलिस चौकी से 10 व चोपन थाना से 19 वाहनों के अवमुक्त के आदेश की छाया प्रति लगी है ।
तहरीर में इन वाहनों के छुड़ाए जाने के समय प्रस्तुत की गई छाया प्रति भी संलग्न की गई है । एआरटीओ पीएस राय की तहरीर पर कूटरचित पप्रत्रों के आधार पर 29 ट्रकों को अवमुक्त कराने वाले उक्त वाहन स्वामी व उनके चालकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 419 , 420 , 467 व 468 के तहत दर्ज कर लिया गया । चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक केके सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।जो भी दोषी होंगे जांच के बाद ही पता चलेगा।