Thursday, April 18, 2024
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ग्राम पंचायतों द्वारा गांवों में सामग्री के खरीद फरोख्त की जांच में मिली अनियमितता पर मंडलायुक्त के संज्ञान लेने से पंचायत विभाग में हड़कम्प ,कइयों पर गिर सकती है गाज

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मिर्जापुर । मंडलायुक्त, विंध्याचल मंडल, योगेश्वर राम मिश्र ने जनपद सोनभद्र के पंचायत विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में सामग्री के खरीद-फरोख्त में शासनादेशों के विपरीत भारी अनियमितता बरते जाने की मिल रही शिकायतों के चलते सोनभद्र के जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध शासन को पत्र लिख कठोर कार्रवाई के लिए शासन से संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र को उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कराने का निर्देश दिया है।

मंडलायुक्त ने इस संबंध में जिलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा है।यहाँ आपको बताते चलें कि यह पहला अवसर नहीं है जब जनपद सोनभद्र में ग्राम पंचायत विभाग के द्वारा गांवों में सामग्रियों के खरीद-फरोख्त में शासनादेशों के विपरीत कोई सामग्री खरीद की गई है अपितु सोनभद्र की पंचायतों में इस तरह की अनियमितता अक्सर देखने को मिल जाती है।

पूर्व में भी कभी सोलर लाइट खरीद में घोटाले की बात हो या फिर हैण्डपम्प रिबोर में फर्जी भुगतान का मामला या फिर हैंडपंप मरम्मत के नाम पर ग्राम पंचायतों द्वारा लाखों का भुगतान करने के बाद भी हैण्डपम्प मरम्मत में पुरानी निकली सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में कहीं भी इंट्री न होने का मामला हो ,कभी बात विभागीय जांच से आगे नहीं बढ़ती और यदि कभी शिकायत भी हुई तो विभाग जांच को मैनेज कर शिकायतों का पटाक्षेप कर लेता था।

परन्तु वित्तीय वर्ष 2021 -22 में ग्राम पंचायतों द्वारा ब्रेंच खरीद में बरती गई भारी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर मंडलायुक्त द्वारा कराई गई जांच मे प्रथम दृष्ट्या अनियमितता मिलने के सबूत मिलने पर मंडलायुक्त द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मंडलायुक्त ने सोनभद्र के जिलाधिकारी को उक्त खरीद मामले का संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायतों में बेंच खरीद की बृहत जांच कराने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र से यह भी स्पष्ट करने की भी मांग की है कि उक्त खरीद मामले के लिए कौन कौन जिम्मेदार है जांच कर रिपोर्ट दी जाय।

मंडलायुक्त ने शासन को लिखे अपने पत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध करवाई करने की संस्तुति के साथ ही बेंच खरीद में संलिप्त ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध भी जांच कर वसूली के आदेश पारित करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु एफ.आई.आर. कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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