Thursday, March 28, 2024
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उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश कोरोनाकाल में वसूली गयी फीस का 15 प्रतिशत स्कूल प्रबंधन को वापस करना होगा

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सोनभद्र । करोना काल मे विद्यालयों द्वारा वसूली गयी फीस की 15 % रकम विद्यालय प्रबंधन को माफ उच्च न्यायालय के आदेश के बाद माफ करनी पड़ेगी।आपको बताते चलें कि कोरोना महामारी से जूझते आम जन मानस को राहत देने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21में स्कूल प्रबंधन को फीस में रियायत देने का अनुरोध किया था, पर जैसे ही कोरोना की लहर थमी और स्कूल खुले,उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने के साथ ही जिन अभिभावकों ने फीस जमा करने में अपनी असमर्थता जताई उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित कर फीस वसूली के हथकंडे अपनाए।

इसी के बाद अभिभावकों की तरफ से संगठन बनाकर कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर उक्त मामले में राहत प्रदान करने की गुहार लगायी थी।इसी याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 2020-21 में ली गई पूरी फीस में से 15 % फीस अगले सत्र में स्कूलों को समायोजित करनी होगी । हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को साल 2020-21 ली गई कुल फीस का 15 % जोड़कर आगे के सेशन में या तो एडजस्ट करना होगा और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं , स्कूलों को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15 % मूल्य वापस लौटाना होगा।हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी सकूलों को इस कार्य के लिए 2 महीने का समय दिया है। फिलहाल उच्च न्यायालय के इस आदेश से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।

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