Friday, April 19, 2024
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ऋण अदायगी न होने पर जारी होगी आर.सी.

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सोनभद्र । जिला प्रबन्धक उ.प्र. पिछड़ा वर्ग , वित एवं विकास निगम लि.सोनभद्र गिरिजा शंकर सरोज ने समस्त लोनरों को यह सूचित किया है कि पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 सोनभद्र द्वारा संचालित टर्मलोन/मार्जिन मनी/रिक्शा योजना आप द्वारा दिये गये अनुबन्ध पत्र के क्रम में उद्योग/व्यवसाय के लिए धनराशि स्वीकृत कर उपलब्ध कराया गया था।

जिसकी अदायगी आपको 05 वर्षों में 60 सामान मासिक किस्तों में करनी थी, परन्तु आप लोगों के द्वारा उक्त धनराशि नियमित रूप से अदायगी न किये जाने के कारण आपके पक्ष में बकाया धनराशि अधिक हो गयी है , जिसकी अदायगी हेतु शासन द्वारा/उच्च अधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्र के माध्यम से निर्देश दिये जाते रहे हैं।

आप समस्त लोनरों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी समस्त बकाया धनराशि की अदायगी विकास भवन लोढ़ी स्थित जिला पिछड़ावर्ग कल्याण कार्यालय,सोनभद्र कमरा नं0-37 में उपस्थित होकर ऋण से सम्बन्धित धनराशि जमा कर रसीद प्राप्त कर लें अथवा वस्तुस्थिति से जिला प्रबन्धक उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग, वित एवं विकास निगम लि0 सोनभद्र कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आप द्वारा ऐसा न करने पर आपके विरूद्ध ऋण अदायगी हेतु भू राजस्व की भाॅति तहसील के माध्यम से एकमुश्त वसूली हेतु ऋण वसूली प्रमाण-पत्र (आर0सी0) जारी निर्गत कर दिया जायेगा, जिसके जिम्मेदार लोनर स्वयं होंगें।

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