Wednesday, May 1, 2024
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इम्तियाज अहमद हत्याकांड: खनन उद्यमी राकेश जायसवाल की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र किया दाखिल

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सम्मन के जरिए 22 दिसंबर 2023 को खनन उद्यमी राकेश जायसवाल को कोर्ट ने किया तलब
– उक्त मामले में सीबीसीआईडी ने दे दिया था उन्हें क्लीन चिट
– चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद हत्याकांड का मामला
– चोपन के ग्रेवाल पार्क में 25 अक्तूबर 2018 को गोली मारककर दी की गई थी उनकी हत्या

सोनभद्र। चोपन के ग्रेवाल पार्क में लगभग पांच वर्ष पूर्व गोली मारकर चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद की हत्या के मामले में चोपन पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट के बाद खनन उद्यमी राकेश जायसवाल की एकबार फिर से मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी/ सीएडब्लू सोनभद्र की अदालत ने चोपन पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट का आईपीसी की धारा 174ए के तहत संज्ञान लेते हुए खनन उद्यमी राकेश जायसवाल को सम्मन के जरिए आगामी 22 दिसंबर 2023 को कोर्ट में तलब किया है। इस कार्रवाई के बाद से सीबीसीआईडी से क्लिनचिट पा चुके खनन उद्यमी राकेश जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

(फाइल फोटो)

यहां आपको बताते चलें कि चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद की चोपन के ग्रेवाल पार्क में 25 अक्टूबर 2018 को अल सुबह जब वह टहलने के लिए निकले थे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनके भाई उस्मान अली ने खनन उद्यमी राकेश जायसवाल पुत्र कैलाश चंद सहित दो के खिलाफ नामजद एवं अन्य कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। मौके से गोली मारने के बाद भाग रहे एक हत्यारे काश्मीर पासवान को कारबाइन के साथ दबोच लिया गया था। उस समय उक्त हत्यारे के संबंध झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से भी होने की बात सामने आई थी।

उक्त मामले में चोपन पुलिस ने कुल 14 आरोपियों को चिन्हित किया था, जिसमें नामजद दो आरोपियों के अलावा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष की तलाश जारी थी। कोर्ट की तरफ से धारा 82-83 सीआरपीसी के आदेश भी जारी किए गए थे।उक्त मामले में फरारी काट रहे खनन उद्यमी राकेश जायसवाल सहित तीन के खिलाफ चोपन के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने धारा 174 ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया था।

इस बीच नामजद आरोपियों को सीबीसीआईडी से हत्या के मामले में क्लीन चिट मिल गई। इस पर पुलिस ने हत्या के मामले में चल रही विवेचना तो समाप्त कर दी, लेकिन 178 (3) के तहत कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश के बावजूद फरारी काटने के मामले की विवेचना जारी रही। नौ अक्टूबर 2023 को इसकी चार्जशीट इंस्पेक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने न्यायालय में दाखिल कर दिया। कोर्ट ने 12 अक्तूबर 2023 को सुनवाई करते हुए आरोप पत्र, केश डायरी और अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। जिसपर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174ए का प्रसंज्ञान लेने का पर्याप्त आधार पाते हुए खनन उद्यमी राकेश जायसवाल को आगामी 22 दिसंबर 2023 को सम्मन के जरिए तलब किया है। फिलहाल अदालत की इस कार्रवाई से सीबीसीआईडी की ओर से क्लीनचिट पा चुके खनन उद्यमी राकेश जायसवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

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