भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट से तीन साल कैद की सजा मिलने के बाद सपा विधायक आजम खां की प्रतिक्रिया सामने आई है। सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आजम खां ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।
रामपुर । भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट से तीन साल कैद की सजा मिलने के बाद सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आजम खां ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। इसको लेकर वकीलों के साथ बात की जाएगी।
अपील के लिए मिला एक सप्ताह का समय
आजम खां के वकील विनोद यादव ने सपा नेता को जमानत मिलने के बाद कहा कि अभी उन्होंने फैसला पढ़ा नहीं है। लेकिन हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ज़मानत मिल गई है। अपील फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिला है। जिसमें सलाह मशविरा करके मसौदा तैयार किया जाएगा।
आजम बोले, मैं इंसाफ का कायल
सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को स्वीकारता हूं। फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। इसके लिए विधिक सलाह ली जा रही है। आजम ने कहा कि इस मामले में कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा अधिकतम थी जिसमें अनिवार्य जमानत का प्रावधान है, जिसके आधार पर जमानत मिली है। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं।
लोकसभा चुनाव 2019 की जनसभा में दिया था भाषण
भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे। तब सपा का बसपा से गठबंधन था। आजम खां गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार थे। वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे।
जिलाधिकारी के खिलाफ की थी अमर्यादित बयानबाजी
इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। उन्होंने सात अप्रैल 2019 को ग्राम खाता नगरिया में चुनावी जनसभा की थी, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर अमर्यादित बयानबाजी की थी। तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान में कमिश्नर मुरादाबाद) के लिए भी अपशब्द कहे थे।
धर्म के नाम पर वोट की अपील की थी
उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की थी। उनके बयान का वीडियो वायरल हो गया था। तब नौ अप्रैल को वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने मिलक कोतवाली में आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर आइपीसी की धारा 153 ए, धारा 505 (1) और लोक प्रतिनिधित्व की धारा 125 के अंतर्गत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।