सोनभद्र । जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में स्थित होटल, शादीघर, स्कूल, रैनबसेरा, रेस्टोरेंट, माल, धर्मशाला इत्यादि के शासन के आदेश के मानक के अनुसार होने या न होने के संबंध में शत-प्रतिशत जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जो मूलरूप से लाइसेंस, लाइसेंस की वैधता, अग्नि से बचाव, मानचित्र की स्वीकृति/वैधता एवं मानचित्र के अनुसार हुए निर्माण आदि के बिन्दुओं पर विस्तृत जांच कर, जांच आख्या जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के समक्ष 08 दिन के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

उन्होंने बताया कि उक्त समिति में संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी-अध्यक्ष, संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र,सहायक पर्यटन अधिकारी सोनभद्र, अग्नि शमन अधिकारी, अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र (क्षेत्रानुसार) तथा अवर अभियन्ता साडा पिपरी (क्षेत्रानुसार) सदस्य नामित किये गये हैं।