प्रयागराज। यूपी के मऊ जिले की घोसी सीट से बसपा सांसद अतुल राय को प्रयागराज की एम०पी०,एम०एल० ए० कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने युवती के यौन उत्पीड़न मामले की पुलिस द्वारा पुनरविवेचना कराए जाने की मांग की थी। आपको बताते चलें कि इस मामले की पुनर्रविवेचना के लिए सांसद के पिता भरत सिंह ने नियम 173(8) के तहत एसएसपी वाराणसी को इस मामले की पुनर्रविवेचना करने के लिए अर्जी दी थी,जिसके बाद इस अर्जी की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एमपी एमएलए बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले से संबंधित विवेचना साक्ष्यों के आधार पर पूरी हो चुकी है।अब इसकी दुबारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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आज कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद अतुल राय की अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में 9 लोगो की कोर्ट में गवाही भी हो चुकी है। कोर्ट ने एसएसपी को आदेश दिया कि अगली 7 तारीख को अतुल राय को सुरक्षा के साथ कोर्ट पेश करे ताकि उनका बयान दर्ज हो सके। आपको बताते चलें कि अतुल राय पर एक युवती का उत्पीडन करने का आरोप है,और उक्त लड़की द्वारा उच्चतम न्यायालय के सामने आत्मदाह करने के बाद ईलाज के दौरान मौत हो चुकी है। पुनर्रविवेचना की याचिका खारिज होने के बाद अतुल राय समर्थक मायूस दिखे।
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