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सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया बोले- हर कीमत चुकाने को हूं तैयार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है. इसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. राहुल गांधी ने सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए दी है.

नई दिल्ली : राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि वह भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं.

आपको बता दें कि केरल की वायनाड संसदीय सीट से राहुल गांधी सांसद थे. 2019 में कर्नाटक में एक भाषण के दौरान उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी थी. इसी मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. लोकसभा सचिवालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से ही प्रभावी है. इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी को 102(1) के तहत अयोग्य घोषित किया गया है. साथ ही इसमें पीपुल्स रेप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8 का भी जिक्र किया गया है.

लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है. इससे पहले गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई. पूरा मामला मानहानि से जुड़ा है. राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था. पूर्णेश मोदी नाम के एक भाजपा नेता ने मामला दर्ज किया था. वह भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं.

कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि पूर्णेश मोदी ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के आदेश पर मामला को जानबूझकर खुलवाया, ताकि राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सके. पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं. कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में राहुल गांधी के जवाब नहीं दिया. उन्होंने अडाणी से अपने रिश्तों पर कुछ नहीं कहा है. उनका आरोप है कि क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी-अडाणी पर सवाल पूछ दिए, इसलिए राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है.

हालांकि, भाजपा ने साफ कर दिया है कि पूरे मामले को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है. पार्टी ने कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, और उसके तहत अदालत ने कार्रवाई की है.

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