Thursday, March 28, 2024
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लंबित मांगो को लेकर कर्मचारी महासंघ ने भरी हुंकार,कहा यदि मांगो को नही मानती सरकार तो होगा आंदोलन

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उ ० प्र ० राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन सहित 17 सुत्रीय मांगो को लेकर प्रान्तीय नेतृत्व के आवाहन पर 25 नवम्बर को दोपहर से जिला मुख्यालय पर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ( एस -4 ) के बैनर तले मांगों के समर्थन में धरना – प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने मांगो से सम्बन्धित मा ० मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करने का निर्णय लिया है जिसमें राज्य कर्मचारी महासंघ के समस्त घटक संघो के पदाधिकारी एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित रहकर भागीदारी करने का निर्णय लिया है । कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने पत्र जारी कर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि यह जो हम लोगों की 17 सूत्रीय मांग है ,यह वही मांगे हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में सरकार भिन्न भिन्न समय पर स्वीकारती रही है परन्तु शाशनदेश जारी नही कर रही है ।यदि समय रहते हमारी मांगें स्वीकार नहीं किया जाता तो कर्मचारी संघ आंदोलन को बाध्य होंगे।कर्मचारी संघ की मांगे इस प्रकार हैं

1- पुरानी पेंशन बहाल की जाये । 2- प्रदेश सरकार द्वारा समाप्त किये गये विभिन्न भत्तों यथा सी ० सी ० ए ० , परिवार नियोजन व अन्य भत्तों का पुनः बहाल किया जाये । 3- प्रदेश में नीजीकरण एवं आउटसोर्सिंग पर रोक लगायी जाये । 4- स्कीमवर्कर्स ( ग्राम पहरी , आंगनवाडी , आशा बहु , व रसोईयां आदि ) पर नियुक्त को रू 0 18000.00 प्रतिमाह मानदेय दिया जाये । 5- प्रदेश के शिक्षामित्रों के नियमावली में संशोधन कर सहायक अध्यापक पद पर नियमित / समायोजित किया जाये । 6- कनिष्ठ सहायक का ग्रेड पे रू ० 2400 / – प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे रू 0 4800 / तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे रू 0 5400 / – किया जाये । 7- सिंचाई विभाग के सींचपाल , नलकूप चालक की सेवा नियमावली वर्ष 1953 एवं सींचपर्यवेक्षकों की सेवा नियमावली 1954 से लम्बित है , जिसके परिणामस्वरूप रिक्त पदों पर नियुक्तियां भी नही हो पा रही है , संशोधित नियमावली प्रख्यापित करायी जाये । 8- मा ० सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.09.2019 को पारित करते हुए निर्देशित किया था कि . कार्य प्रभारित अधिष्ठान से विनियमित हुए कर्मचारियों की कार्यप्रभारित अवधि की सेवा को जोडते हुए पेंशन लाभ दिया जाये तथा सिंचाई विभाग के अंशकालिक नलकूप चालकों की अंशकालिक अवधि की सेवा जोडते हुए पेंशन लाभ प्रदान किया जाये । 9- वर्षो से लम्बित कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था कर्मचारियों व शिक्षकों पर लागू कि जाये । 10- पंचायती राज्य विभाग के सफाई कर्मियों की विभागीय सेवा नियमावली प्रख्यापित की जायें , प्रोन्नत के अवसर उपलब्ध कराये जाये तथा इनकों ग्राम प्रधानो के नियंत्रण से मुक्त कराया जाये । 11- लोक निर्माण विभाग के मेठों को दिनांक 16.11.2021 से ग्रेड पे रू 0 1900 / – दिया जा रहा है , सिंचाई विभाग के मेठों को भी ग्रेड पे रू 0 1900 / – दिया जाये , एक ही राज्य में दो विभागों के कर्मचारियों को अलग – अलग वेतन नही दिया जा सकता।

12- समस्त संवर्गों के लिए ग्रेड पे रू 0 4600 / – को समाप्त कर ग्रेड पे रू ० 4800 / – में संविलीन किया जाये । 13- प्रदेश के समस्त शिक्षणेत्तर कर्मियों ( प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा ) को राज्य कर्मियों की भाति 300 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा प्रदान की जाये , शिक्षणेत्तर कर्मियों को शिक्षक पद पर प्रोन्नत दी जाये । 14- मंहगाई भत्ते का 18 महीने का अवशेष एरियर प्रदत्त किया जाये । ” 15 – विभिन्न विभागों में समूह ‘ ग ‘ के रिक्त पदों एवं समूह ‘ घ ‘ की भर्तियों पर लगी रोक को समाप्त करते हुए भर्तिया यथाशीघ्र करायी जाये । 16 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी , मृतक आश्रित कर्मियों की नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के आधार पर हो तथा कार्मिक नियमावली का उल्लघन कर पूर्व में उच्च शैक्षिक योग्यता धारक अभ्यर्थी जो चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिये गये , उन कार्मिकों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर लिपिक पद पर उच्चीकरण की कार्यवाही कर समस्या का निदान किया जाये । 17- कोरोना काल में मृतक शिक्षक , कर्मचारी , अधिकारी की ड्यूटी में निधन होने पर रू 0 50 लाख की अनुग्रह राशि के साथ ही विकल्प न होने पर भी ग्रेच्युटी की राशि नौकरी आदि परिवार को प्रदान की जाये ।

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