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राहुल गांधी संसद सदस्यता नहीं होगी बहाल , सेशन कोर्ट ने अर्जी की खारिज
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है. सजा के खिलाफ कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मोदी सरनेम को लेकर दिए गए उनके बयान पर मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है.
इस मामले की सुनने के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने गुरुवार (20 अप्रैल) को अदालत ने फैसला सुनाया है. जिसके मुताबिक राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी है. अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा.