उत्तर प्रदेशसोनभद्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का इस माह होगा निःशुल्क वितरण

सोनभद्र। 08 नवम्बर 24। जिला पूर्ति अधिकारी सोनभद्र ध्रुव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया की खाद्य आयुक्त के निर्देशानुसार माह नवम्बर 2024 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया की खाद्य आयुक्त के निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को संसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर 2024 में गेहूं व चावल निःशुल्क वितरण दिनांक 07 से  25 नवम्बर,2024 तक जारी रहेगा ।

अन्त्योदय कार्डधारक पात्र गृहस्थी कार्डधारक प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा. खाद्यान्न (14 किग्रा. गेहूं व 21 किग्रा. चावल) की दर से निःशुल्क है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को प्रति यूनिट 05 किग्रा. खाद्यान्न (02 किग्रा. गेहूं व 03 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क देय है। इसके साथ ही सूचित किया जाता है कि वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25 नवम्बर 2024 को ऐसे कार्डधारक जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में असमर्थ है ।

ऐसे पात्र कार्ड धारक वितरण के अन्तिम तिथि 25 नवम्बर 2024 को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जनपद के कार्डधारको से यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशनकार्डो में सम्मिलित यूनिट सदस्यों का ई.के.वाई.सी. कराया जा रहा है। सम्बन्धित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर कार्ड में सम्मिलित यूनिटों/सदस्यों का ई.के.वाई.सी. कराना सुनिश्चित करेंगें।

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