उत्तर प्रदेशसोनभद्र

राजस्व परिषद के निर्देश पर जिलाधिकारी ने ओबरा तहसील क्षेत्र के  ग्राम चिरहुली की वर्तमान खतौनी के अंशनिर्धारण की तिथि की निर्धारित

सोनभद्र । 28 सितम्बर। जिलाधिकारी  बी.एन. सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद के ओबरा तहसील क्षेत्र के चिरहुली ग्राम कोड-213621 की वर्तमान खतौनी सन् 1426-1431 फसली है, के सम्बन्ध में मा. राजस्व परिषद द्वारा 10 अक्टूबर,2024 तक अंश निर्धारण कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 31 की उपधारा 02 एवं उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उपनियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा ग्राम चिरहुली परगना अगोरी तहसील ओबरा की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सह खातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने के लिए समय सारिणी निर्धारित करते हुए खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद सोनभद्र के ग्राम चिरहुली की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किये जाने की तिथि 29 सितम्बर,2024 तक,खतौनी में दर्ज खातेदारो/सह खातेदारों के खाता वार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारंभिक रूप से सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र-2 में तैयार किये जाने की तिथि 30 सितम्बर से 03 अक्टूबर,2024 तक है जबकि लेखपाल द्वारा खतौनी में सह खातेदारों के गाटा नम्बर वार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र  3 में तैयार किया जाना व राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को  प्रपत्र-8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराये जाने की तिथि 04 अक्टूबर से 06 अक्टूबर,2024 तक होगी ।

खातेदारो/सहखातेदारों द्वारा प्राम्भिक रूप से किये गए अंश निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु पत्र दाखिल किया जाना (आकार पत्र 2) का उत्तरार्द्ध भाग खातेदार द्वारा में विवरण अंकित करते हुए यथा आवश्यक अभिलेखों/प्रामाणो सहित सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्टार कानूनगों को प्राप्त कराये जाने की तिथि 7 व 8 अक्टूबर, 2024 तक और वही राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, स्थानीय जाँच-पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारित आदेश पारित करने की तिथि 09 अक्टूबर, 2024 को तथा खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा-116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित करने की तिथि 10 अक्टूबर,2024 को निर्धारित की गयी है।

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