मानवाधिकार की रक्षा एवं न्याय पाना हमारा अधिकार — एड पवन कुमार सिंह
सोनभद्र । भारतीय विधिक सहायता एसोसिएशन की एक बैठक चुर्क सोनभद्र में एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र जायसवाल के आवास पर संपन्न हुई। जिसमें मुख्य रुप से मानवाधिकार की रक्षा एवं निशुल्क कानूनी न्याय पाने के विषय पर चर्चा की गई । एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक एड पवन कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) के तहत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें।
उसी के अनुरूप एसोसिएशन समाज के अंतिम व्यक्ति को मानवाधिकार की जानकारी एवं न्याय के लिए निशुल्क अधिवक्ता पैनल का गठन किया है । राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जायसवाल ने कहा कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है।
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संयुक्त राष्ट्र ने साल 1948 में एक घोषणा-पत्र जारी किया था। इस घोषणा-पत्र में कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय और भाषा आदि से भिन्न होते हैं। एसोसिएशन संपूर्ण भारत में निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है । बैठक का संचालन राष्ट्रीय महासचिव एड मनीष रंजन ने किया ! इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महिला पुष्पा जायसवाल, अजय राय, सुरेन्द्र जायसवाल, राजेन्द्र यादव, अजय राय दीपक जायसवाल, दीपनारायण पटेल, नवीन कुमार पांडेय एड, अनिल कुमार सिंह एड, मुन्नी देवी आदि लोग उपस्थित थे !