डाला। पांच माह से फरार गोवंश तस्करी के मामले में नामजद अभियुक्त की चल अचल संपत्ति न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के आदेश पर धारा 82 की कार्रवाई की गई । मुकदमे की विवेचना कर रहे डाला चौकी प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि चोपन थाना प्रभारी नवीन कुमार तिवारी द्वारा 25 मार्च को 6 गोवंश पकड़ा गया था, जिसमें मौके पर एक अभियुक्त कयामुद्दीन अंसारी गिरफ्तार हुआ था तथा दूसरा अभियुक्त गुड्डू पासवान उर्फ समोद पासवान पुत्र खोखा पासवान ऊर्फ रामकृत पासवान निवासी अरंगी थाना खरौधीं जिला गढ़वा झारखंड मौके से फरार हो गया था।
फरार अभियुक्त नोटिस के बाबजूद अपना जाहिर जबाब प्रस्तुत करने न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ, साथ ही विवेचना के दौरान अभियुक्त गुड्डू द्वारा अपनी चल अचल संपत्ति वेच कर फरार होने की जानकारी मिलि। सम्पूर्ण घटनाक्रम की जानकारी पत्र के माध्यम से न्यायालय को दी गई, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट के बाद धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही हेतु प्रपत्र जारी किया गया। यदि अभियुक्त एक माह के अंदर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसकी चल अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी हो जाएगी ।