- लगा 18 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद
- अर्थदंड की धनराशि में से पीड़िता को नियमानुसार मिलेगा
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के दोषी सोनू कुमार को दोषसिद्ध पाकर दस वर्ष की कैद एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न कर पाने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से नियमानुसार पीड़िता को मिलेगा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाने में दी गयी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को विंढमगंज थाना क्षेत्र के डुमरा गांव निवासी सोनू कुमार 12 मार्च 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। इस तहरीर पर पुलिस ने अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक द्वारा पर्याप्त सबूत पाए जाने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुमार को 10 वर्ष की कैद एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से पीड़िता को नियमानुसार दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के तरफ से सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।
