Friday, April 19, 2024
Homeउत्तर प्रदेशसोनभद्रपुलिस ने गैंगेस्टर अपराधियों पर कसा शिकंजा, करोडों की संपत्ति की...

पुलिस ने गैंगेस्टर अपराधियों पर कसा शिकंजा, करोडों की संपत्ति की कुर्क

-

सोनभद्र। जिले में शुक्रवार को गैंगस्टर के आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए उनकी चल अचल सम्पत्तियों को कुर्क करना प्रारम्भ कर दिया है। हत्या सहित अन्य मामलों को लेकर गैंगस्टर की कार्रवाई झेल रहे पांच अभियुक्तों की 1.86 करोड़ की चल-अचल संपत्ति कुर्क (जब्त) कर ली गई। पुलिस की इस कार्रवाई से आपराधिक प्रवृति के लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गयी है। बताते चलें कि हत्या के मामले को लेकर चर्चा में आए संजय परिहार के खिलाफ जहां गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं नागेंद्र गुप्ता और रविंद्र कुमार भारती पर चोरी के कई मामलों में संलिप्तता सामने आ चुकी है। चांद गोविंद यादव का नाम मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। उस पर अंतरप्रांतीय गिरोह के संचालन का भी आरोप है। धर्मराज मौर्या वन्यजीवों के विरुद्ध अपराध के मामले में प्रमुख अपराधियों में शुमार है।

एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि उपरोक्त लोगों के आपराधिक कृत्यों को देखते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। वहीं डीएम से मिले निर्देश के क्रम में शुक्रवार को उनके चल-अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई कराई गई। संजय सिंह परिहार की एक करोड़ 15 लाख 84 हजार, नागेंद्र गुप्ता की 70 हजार, रविंद्र कुमार भारती की 24 लाख, चांद गोविंद यादव की 45 लाख, धर्मराज मौर्या की 68 हजार, कुल एक करोड़ 86 लाख 22 हजार की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई है।

आपको बताते चलें कि संजय सिंह परिहार पुत्र राजेंद्र प्रताप पिछले दिनों एक ठेकेदार की हुई हत्या के मामले को लेकर सुर्खियों में आये थे उक्त संजय सिंह निवासी घोरावल रोड बस स्टैंड के विरुद्ध राबर्ट्सगंज थाने में हत्या तथा गैंगेस्टर एक्ट का मामला दर्ज है। धर्मराज मौर्या पुत्र भइया लाल निवासी अतरौली, थाना घोरावल के विरुद्ध करमा थाने में वन्य जीव संरक्षण अधिनिय़म 1972 की कई धाराओं और गैगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। रविंद्र कुमार भारती उर्फ चिंटू पुत्र स्व. गोपाल प्रसाद भारती निवासी पूर्वी परासी और नागेंद्र गुप्ता पुत्र सुदर्शन गुप्ता निवासी पश्चिम परासी थाना अनपरा के विरुद्ध अनपरा थाने में चोरी, धोखाधड़ी, कूटरचना के आरोपों तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। चांदगोविंद पुत्र दीनानाथ यादव निवाली चितकुरिया चकिया, पोस्ट बेलाघाट बलुआ, थाना आरा, जनपद भोजपुर, बिहार के विरुद्ध कूटरचना, धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस की उक्त कार्यवाही से जरायम की दुनियां से जुड़े लोगों में दहशत देखी जा रही है।

सम्बन्धित पोस्ट

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

error: Content is protected !!