उत्तर प्रदेशसोनभद्र

चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रचलित ग्रामों की अपर आयुक्त चकबंदी द्वारा की गयी समीक्षा

भैंसवार तथा ग्राम सुकृत में अनियमितताओं को दूर करते हुए ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये पूर्ण-अपर आयुक्त चकबन्दी


सोनभद्र। 08नवम्बर 24 । सोनभद्र के कलेक्ट्रेट सभागार, सोनभद्र में जनपद के चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत प्रचलित ग्रामों की प्रगति की समीक्षा अपर आयुक्त चकबन्दी श्री अनुराग पटेल द्वारा किया गया जिसमें जिलाधिकारी श्री बी0एन0 सिंह, जिला उप संचालक चकबन्दी रोहित यादव, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) सहदेव कुमार मिश्र एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उप जिलाधिकारी मुख्यालय भी उपस्थित रहे।

इस दौरान अपर आयुक्त चकबन्दी द्वारा  जनपद के 53 ग्रामों
में प्रचलित चकबन्दी प्रक्रिया की समीक्षा की गयी समीक्षा मेें यह तथ्य संज्ञान में आया कि 31 ग्राम भू-चित्र के पुनरीक्षण के स्तर पर, 08 ग्राम पड़ताल स्तर पर, 02 ग्राम विनिमय अनुपात निर्धारण के स्तर पर, 05 ग्राम पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के निर्माण के स्तर पर, 02 ग्राम प्रारम्भिक योजना तैयार करने के स्तर पर, 02 ग्राम चकबन्दी योजना के पुष्टिकरण के स्तर पर, 02 ग्राम कब्जा परिवर्तन के स्तर पर तथा 01 ग्राम अंतिम अभिलेख की तैयारी के स्तर पर विचाराधीन पाये गये।

ग्रामवार वृहद समीक्षा में यह पाया गया कि जो 31 ग्राम भू-चित्र के पुनरीक्षण के स्तर पर लम्बित है , उनमें से मात्र 11 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है, शेष 20 ग्रामों में कोई कार्य नही हो रहा है। इस पर श्री अनुराग पटेल अपर आयुक्त, चकबन्दी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा सचेत किया गया कि सभी ग्रामों में मानक कारगुजारी के अनुसार कार्य प्रचलित कराया जाए जो 08 ग्राम पड़ताल के स्तर
पर लम्बित है ।

उसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि हाल ही में
चकबन्दी लेखपाल से चकबन्दी कर्ता पर पदोन्नति हुए कार्मिकों से पड़ताल का कार्य कराना सुनिश्चित किया जाए। 02 ग्राम, अमोखर तथा बंधवा का विनिमय अनुपात निर्धारण किया जाना है। मानक कारगुजारी के अनुसार इनका विनिमय अनुपात 04 दिन में निर्धारित कर दिया जाना चाहिए।

निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में इनके विनिमय अनुपात का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। 05 ग्रानों में पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर का निर्माण किया
जाना है, इसके लिए आवश्यक है कि धारा 09 के अन्तर्गत प्राप्त स्वत्व से सम्बन्धित आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर का निर्माण किया जाए। ग्राम बघुआरी में स्वत्व से सम्बन्धित 76 वाद लम्बित बताए गये जिस पर अपर आयुक्त, महोदय द्वारा काफी नाराजगी व्यवत की गयी।

सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी को सचेत किया गया कि एक सप्ताह में वादों को ग्राम में कैम्प करते हुए निस्तारित करें। अंत में ग्राम भैंसवार तथा ग्राम सुकृत जो जनपद के सर्वाधिक पुराने ग्राम है के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अनियमितताओं को दूर करते हुए इन ग्रामों का कार्य सर्वोच्च
प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए।

यह भी निर्देश दिये गये कि चकबन्दी निदेशालय द्वारा जारी प्रारूप 1 से 9 के प्रपत्रों पर पूर्ण सूचना अंकित की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक ग्राम का कार्य मानक के अनरूप पूर्ण किया जाये शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी महोदय भी इसकी समीक्षा करते हुए, प्रगति से निदेशालय को अवगत कराया जाये।

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