उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत , पांच साल पहले केचालान हुए माफ

उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों को बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने पांच साल के ट्रैफिक चालान माफ करने का फैसला किया है। अब लोगों को ट्रैफिक चालान का जुर्माना भरने के लिए अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
लखनऊ । UP News । उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल के पुराने ट्रैफिक चालानों को माफ कर दिया है। इस आदेश से उत्तर प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। लेकिन अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए काटे गए चालान शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों को बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने पांच साल के ट्रैफिक चालान माफ करने का फैसला किया है। अब लोगों को ट्रैफिक चालान का जुर्माना भरने के लिए अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक के काटे गए सभी चालान निरस्त करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश को सभी वाहनों पर लागू किया जाएगा और लाखों लोगों को फायदा होगा। आदेश निजी व कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों पर लागू किया जाएगा।
यह उन वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है जिनके अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे थे। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जितने भी चालान काटे गये हैं उन्हें निरस्त कर दिया गया है। आदेश विभिन्न न्यायालयों में लंबित सभी वाहनों के चालान पर लागू होगा।
प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएं।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से बाकी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए। आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं।
मालूम हो कि नोएडा में किसान इस तरह से चालान को निरस्त करने की मांग करते हुए धरना दे रहे थे। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के चालान माफ होने का रास्ता साफ हो गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आदेश के बाद इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है। माफ की गयी अवधि के बाद चालान कटने की दशा में वाहन स्वामी घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं ।
नए काटे गए सभी चालानों के बारे में वाहन स्वामी यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए।
खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है।