प्रयागराज। Prayagraj News । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को विशेष अदालत रामपुर द्वारा बरी करने के फैसले के खिलाफ़ राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया है ।
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अपील की सुनवाई आगामी 27 सितम्बर को होगी । यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के रिहाई के खिलाफ़ सरकार के अपील की सुनवाई करते हुए जारी किया है ।