अब डॉक्टरों को कैपिटल लेटर में लिखनी होगी प्रिस्क्रिप्शन , नहीं ले सकेंगे चिकित्सा उपकरण कंपनियों से कोई उपहार या सुविधाएं , NMC ने जारी की डॉक्टरों के लिए नई गाइडलाइन
NMC के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि डॉक्टरों या उनके परिवारों को फार्मास्युटिकल कंपनियों , उनके प्रतिनिधियों , स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों , चिकित्सा उपकरण कंपनियों से कोई उपहार , यात्रा सुविधाएं या अन्य चीजें नहीं लेनी चाहिए ।
नई दिल्ली । Medical News । कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर दुर्व्यवहार करने वाले, उपद्रवी या हिंसक मरीज़ों और रिश्तेदारों का इलाज करने से इनकार करते हैं। अब डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखनी होगी। इसको लेकर गाइडलाइन आई है। देश के शीर्ष नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने रजिस्टर्ड डॉक्टरों के पेशेवर आचरण के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
60 पेज की गाइडलाइन
60 पेज से अधिक के दिशानिर्देशों में प्रावधान हैं कि एक डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पर कौन सी मेडिकल डिग्री का उल्लेख कर सकता है और वे किस तरह के विज्ञापन दे सकते हैं, उन्हें कौन से रिकॉर्ड रखने चाहिए और वे टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से मरीजों का इलाज कैसे करते हैं। इस दिशानिर्देश में फार्मेसियों या प्रयोगशालाओं से कमीशन प्राप्त करने या फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों में भाग लेने के खिलाफ चेतावनी भी दी गई है।
दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई भी डॉक्टर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जन्म नियंत्रण उपायों या गर्भपात से इनकार नहीं कर सकता है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर ऑनलाइन जानकारी दे सकते हैं या घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जानकारी वेरिफाइड होनी चाहिए और लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए।
डॉक्टरों को दी गई ये सलाह
डॉक्टरों से कहा गया है कि वे अपने मरीजों के इलाज की बारीकियों पर चर्चा न करें या उनके स्कैन को ऑनलाइन पोस्ट न करें। पेशंट की गोपनीयता का ध्यान रखने वाले दिशानिर्देशों में कहा गया है, “एक बार जब कोई स्कैन सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है, तो यह डेटा बन जाता है जिसका स्वामित्व सोशल मीडिया कंपनी या आम जनता के पास होता है।” डॉक्टरों को मरीजों के प्रशंसापत्र या ठीक हो चुके मरीजों की तस्वीरें और वीडियो साझा करने से भी बचने को कहा गया है। वहीं दिशानिर्देशों में कहा गया है, “सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मरीजों से आग्रह करना अनैतिक है।”
इसमें कहा गया है कि डॉक्टर सोशल मीडिया पर जो शिक्षाप्रद सामग्री डालते हैं, वह उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित होनी चाहिए। डॉक्टरों से भी ऑनलाइन बातचीत करते समय या अपने सहकर्मियों के बारे में बात करते समय मर्यादा का पालन करने को कहा गया है।
दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सचिव डॉ. गिरीश त्यागी ने इन दिशानिर्देशों पर कहा, “पिछले दिशानिर्देश उस समय के हैं जब सोशल मीडिया प्रचलित नहीं था। अब डॉक्टर ट्विटर , फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने क्षेत्र में विकास पर चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान साझा कर रहे हैं, या शैक्षिक सामग्री डाल रहे हैं। यह सब अभी भी अनुमति है लेकिन नए दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि मरीज की गोपनीयता का उल्लंघन न हो। इसकी बहुत जरूरत थी।”
वहीं डॉक्टरों से बड़े अक्षरों में नुस्खे लिखने को कहा गया है और उन्हें केवल जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों से लोगों को ब्रांडेड दवाओं के बराबर जेनेरिक दवाओं के बारे में शिक्षित करने, फार्मेसियों से उन्हें स्टॉक करने का आग्रह करने और लोगों को जन औषधि केंद्रों और अन्य जेनेरिक दवा दुकानों से दवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है।
दिल्ली मेडिकल काउंसिल का बयान
दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ अरुण गुप्ता ने कहा, “जेनेरिक दवाएं लिखने में कई मुद्दे हैं। सबसे पहले, मेडिकल स्टोर आमतौर पर इनका स्टॉक नहीं रखते क्योंकि जेनेरिक दवाओं में लाभ मार्जिन कम होता है। इसका मतलब यह होगा कि मरीजों को इन दवाओं की तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाना होगा, जिनकी कीमत सिर्फ 50 रुपये हो सकती है। यदि जेनेरिक उपलब्ध नहीं है तो प्रतिस्थापन की जिम्मेदारी फार्मासिस्टों पर डाल दी जाती है। यह केवल उन ब्रांडों को बढ़ावा देगा (चाहे वे अच्छे हों या नहीं) जिनका लाभ मार्जिन अच्छा है। तीसरा सभी जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता एक जैसी नहीं होती है।”
डॉ. अरुण गुप्ता ने कहा, सरकार को डॉक्टरों से जेनेरिक दवाएं लिखने का आग्रह करने के बजाय अकेले जेनेरिक दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।”
इसके अलावा टेलीमेडिसिन दिशानिर्देश प्रदान किए गए परामर्श के आधार पर भी दवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए, खांसी को ठीक करने वाली दवाएं, कुछ दर्द की दवाएं और एंटासिड जैसी ओवर-द-काउंटर दवाओं के साथ, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन परामर्श के लिए निर्धारित की जा सकती है, चाहे वह संदेश, टेलीफोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से हो।
नए दिशानिर्देश डॉक्टरों को यह अधिकार देते हैं कि जब मरीज़ या उनके परिवार के सदस्य अपमानजनक, अनियंत्रित या हिंसक हों तो वे इलाज से इनकार कर सकते हैं। दिशानिर्देश के अनुसार ऐसे रोगियों को आगे के इलाज के लिए कहीं और भेजा जाना चाहिए।
डॉक्टरों को यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि मरीज उन्हें भुगतान नहीं कर सकता तो वे इलाज से इंकार कर सकते हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया है, ”परामर्श शुल्क के बारे में मरीज की जांच या इलाज से पहले मरीज को अवगत कराया जाना चाहिए। मरीज को उचित निर्णय लेने के लिए सर्जरी या उपचार की लागत का उचित अनुमान प्रदान किया जाना चाहिए।” हालांकि दिशानिर्देश चिकित्सा आपात स्थिति के मामलों में डॉक्टरों को इलाज से इनकार करने से रोकते हैं। डॉक्टरों को लिंग, नस्ल, धर्म, जाति, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव नहीं करने को कहा गया है।
नई तकनीक सीखना जरूरी
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लगातार विकसित हो रही चिकित्सा पद्धतियों, कोविड 19 जैसी उभरती नई बीमारियों, नई तकनीकों के आने के साथ-साथ अधिक जागरूक रोगी आधार का मतलब है कि डॉक्टरों को फिर से प्रशिक्षण लेते रहना चाहिए।
दिशानिर्देश में कहा गया है कि डॉक्टरों को हर पांच साल में अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के समय अपने संबंधित क्षेत्रों में 30 क्रेडिट प्वाइंट का अध्ययन करना चाहिए।
डॉ गिरीश त्यागी ने कहा, “वर्तमान में सीपीडी अनिवार्य नहीं है और कई डॉक्टर इस तरह के प्रशिक्षण से नहीं गुजरते हैं, लेकिन अब उन्हें हर पांच साल में अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट करना होगा।”
नए दिशानिर्देश डॉक्टरों के लिए सीपीडी से गुजरना अनिवार्य बनाते हैं। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख डॉ. रवि वानखेडकर ने कहा, “यदि कोई डॉक्टर फार्मा कंपनियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में बोलता है, तो डॉक्टर उत्तरदायी हो जाता है। दुर्भाग्य से अगर सरकार कहती है कि कोई भी सम्मेलन या सीपीडी सेशन फार्मा उद्योग द्वारा प्रायोजित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे सत्रों की संख्या वर्तमान की तुलना में लगभग 10% कम हो जाएगी।”
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि डॉक्टरों को सीपीडी, सेमिनार, कार्यशाला सम्मेलन आदि जैसी किसी भी तीसरे पक्ष की शैक्षिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए, जिसमें फार्मास्युटिकल कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो।”
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि डॉक्टरों या उनके परिवारों को फार्मास्युटिकल कंपनियों, उनके प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों, चिकित्सा उपकरण कंपनियों से कोई उपहार, यात्रा सुविधाएं या अन्य चीजें नहीं लेनी चाहिए।