सोनभद्र । जिले में खाद की किल्लत व कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर जिला कृषि अधिकारी ने कई दुकानों के स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर का मिलान किया जिसमें अनियमितता पाये जाने पर जिला कृषि अधिकारी ने तीन दुकानों के बिक्री अधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है तथा दुकानदारों से सात दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।

जिला कृषि अधिकारी ने एक पखवारा पहले भी खाद की बिक्री का जायजा लेने के उद्देश्य से कई थोक व फुटकर दुकानों पर छापेमारी की थी । इस दौरान उन्हें कई दुकानों पर खाद बिक्री में अनियमितता मिली थी । इसके बाद सभी दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फिलहाल जिला कृषि अधिकारी एक तरफ जांच कर जाते हैं और दूसरी तरफ उनके जाते ही दुकानदार फिर अपनी चाल फिर से चल देते हैं।और परिणाम वही ढाक के तीन पात की तरह खाद की किल्लत व कालाबाजारी।

फिलहाल वर्तमान स्थिति पर जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि “ अनियमितता मिलने पर सांगोबांध – म्योरपुर स्थित नारायण खाद भंडार , रॉबर्ट्सगंज स्थित किसान सेवा केंद्र तथा घोरावल स्थित विंध्य फर्टिलाइजर का लाइसेंस निलंबित किया गया है तथा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है । सही जवाब नहीं मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
