सोनभद्र । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं में शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान योजनान्तर्गत जिन दिव्यांगजनों की शादी-विवाह विगत वित्तीय वर्ष-2021-22 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष-2022-23 में सम्पन्न हुये हो तो दम्पत्ति में पति के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार, पत्नी के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार व पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार का अनुदान/पुरस्कार देने की योजना है।


इस योजना के लिए शादी-विवाह का रजिस्ट्रेशन/पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान के लिए विभागीय वेबसाइट htt://divyangjan.updc.gov.in पर आवेदन कराकर हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0-11 में जमा कराना सुनिश्चित करें।

आनलाइन आवेदन के लिए दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, शादी-विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित का), आय प्रमाण-पत्र, (दम्पति मेें कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी न हो), अधिवास (निवास) एवं जाति प्रमाण-पत्र, पति-पत्नी की आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), पति-पत्नी का संयुक्त खाता, पति-पत्नी का आधार करार विलेख 10 रूपये के जुडीशियल स्टाम्प पेपर तथा विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो और युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।